देहरादून एयरपोर्ट पर खाने पीने के संचालन से जुड़ीं याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस संबंध में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी।देहरादून एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज संचालन को लेकर चल रहे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया है।
More Stories
BMW India की 7 सीरीज और i7 इलेक्ट्रकि सेडान की बुकिंग शुरू, जल्द दोनों कारें होंगी लॉन्च
बच्चों को लेकर मार्केट गया था पति, पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, बिलख रहे बच्चे
ऋषिकेश बजरंग सेतु के कांच वाले हिस्से पर चलने के लिए देना होगा शुल्क, जानिए कितना लगेगा?